नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के अधिग्रहण मामले में JSW स्टील की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) का उल्लंघन करते हुए बेईमानी और धोखाधड़ी से काम लिया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि JSW स्टील ने भूषण पावर के रिज़ोल्यूशन प्लान में नियमों की अनदेखी की और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से दूर रखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने इस मामले में गंभीर कानूनी चूक की।
इस मामले में JSW स्टील ने ₹19,700 करोड़ में भूषण पावर का अधिग्रहण किया था, लेकिन बाद में यह सामने आया कि कंपनी ने कुछ पूर्व प्रमोटरों को अनुचित लाभ पहुंचाया और जानकारी छुपाई।
कोर्ट ने इस फैसले के साथ यह स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है, और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ग़लत मंशा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
