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नई दिल्ली: रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत रद्द कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को खारिज करते हुए, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि “कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।” ⚖️
अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश “न्यायिक शक्ति का यांत्रिक और विकृत अभ्यास” था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि दर्शन और छह अन्य सह-आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए।
क्या है मामला?
रेणुकास्वामी नाम के एक प्रशंसक की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी करीबी दोस्त पवित्रा गौड़ा सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे, जिसके बाद उसे अगवा कर बेंगलुरु में एक शेड में ले जाया गया। वहाँ कथित तौर पर उसे कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि जमानत देना एक ऐसा कदम था जो मुकदमे पर असर डाल सकता था और गवाहों को प्रभावित कर सकता था। पीठ ने जेल अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को कोई विशेष या वीआईपी सुविधाएं दी गईं, तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
