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नई दिल्ली, 23 अगस्त 2025 – भारत के डाक विभाग ने शनिवार को घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं में से अधिकांश को 25 अगस्त 2025 से अमेरिका तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा, यह फैसला अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में हाल ही में हुए बदलाव के जवाब में लिया गया है ।
इस निर्णय की पृष्ठभूमि में अमेरिकी प्रशासन का कार्यकारी आदेश संख्या 14324 (Executive Order No. 14324) है, जिसे 30 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इस आदेश के तहत अब “de minimis” छूट — यानी $800 तक मूल्य वाले आयातों पर बिना किसी शुल्क के अनुमति — को 29 अगस्त 2025 से समाप्त कर दिया जाएगा ।
नए नियमों के अनुसार, अमेरिका में भेजे जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सामान—उनकी कीमत जो भी हो—पर अब सीमा शुल्क लगेगा। इन शुल्कों के संग्रह और भुगतान की जिम्मेदारी उन “transport carriers” या संयुक्त राज्य सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (U.S. Customs and Border Protection, CBP) द्वारा अनुमोदित “qualified parties” पर होगी ।
हालांकि, इन प्रक्रियाओं—विशेष रूप से “qualified parties” की पहचान और शुल्क संग्रह के तरीकों—पर अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। CBP ने 15 अगस्त 2025 को प्रारंभिक दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन कई महत्वपूर्ण विवरण अभी भी अस्पष्ट बने हुए हैं । इस कारण से अमेरिका की ओर जाने वाले कई एयर कैरियर्स ने कहा है कि 25 अगस्त 2025 के बाद वे डाक सामग्री स्वीकार नहीं कर पाएंगे—तकनीकी और परिचालन तैयारियों की कमी के चलते ।
परिणामस्वरूप, भारतीय डाक विभाग ने यह घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले अधिकांश डाक लेखों की बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। हालांकि पत्र (letters), दस्तावेज (documents) और $100 तक मूल्य वाले गिफ्ट आइटम्स को अपवाद के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।
जो ग्राहक पहले से भेजे गए लेकिन अब असंतुलित (undeliverable) सामानों के लिए पंजीकरण कर चुके हैं, वे अपनी डाक शुलक (postage) कीคืน प्रक्रिया (refund) करा सकते हैं। डाक विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर यथाशीघ्र सेवाओं को पुन: सामान्य करने का प्रयास कर रहा है ।
