Source The Indian Express
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला देने वाले पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें बलात्कार के साथ-साथ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के विभिन्न आरोपों में दोषी पाया। यह फैसला रेवन्ना के खिलाफ दर्ज तीन बलात्कार और एक यौन उत्पीड़न के मामलों में से पहले मामले में आया है।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई। अदालत ने रेवन्ना पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से अधिकांश राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने एक महिला के साथ यह जघन्य अपराध किया है, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
यह मामला तब सामने आया था जब पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले हसन में कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना के कई अश्लील वीडियो वाली पेन ड्राइव प्रसारित की गई थी। इसके बाद एक महिला ने रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह उनके परिवार के फार्महाउस पर काम करती थी, तो उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया था। इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने गहन जांच के बाद रेवन्ना के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
यह फैसला कर्नाटक में राजनीतिक हलकों में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रेवन्ना पर लगे आरोपों ने उनके परिवार और उनकी पार्टी, जनता दल (सेक्युलर) को काफी मुश्किलों में डाल दिया था। रेवन्ना जर्मनी भाग गए थे, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला भारत में राजनीतिज्ञों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में न्याय की प्रक्रिया की गति और गंभीरता को भी दर्शाता है।
