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दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किला इलाके के पास हुए जोरदार कार बम विस्फोट के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपित एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला हालांकि विस्फोट से असंबंधित था, लेकिन पीठ ने सुनवाई के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए एक कड़ा संदेश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने आरोपी की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। आरोपी पर कथित तौर पर ISIS विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप है।

⚖️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “संदेश देने का यह सबसे अच्छा वक्त”

सुनवाई की शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली में हुए विस्फोट की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, “कल की घटनाओं के बाद इस मामले पर बहस करने के लिए यह सबसे अच्छी सुबह नहीं है।” इस पर, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने तुरंत जवाब दिया, “संदेश देने का यह सबसे अच्छा वक्त है।” यह टिप्पणी कोर्ट के कड़े रुख को दर्शाती है।

कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, जिसमें आरोपी द्वारा कथित तौर पर बनाया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शामिल है जिस पर ISIS के झंडे जैसा दिखने वाला झंडा प्रदर्शित था, उसे देखते हुए उसे हिरासत में रखना उचित है।

📋 मुकदमे को जल्द पूरा करने का निर्देश

आरोपी के वकील ने यह दलील दी थी कि आरोपी पिछले ढाई साल से जेल में है और उससे केवल इस्लामिक साहित्य ही बरामद हुआ है, न कि कोई विस्फोटक। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी 70 प्रतिशत विकलांग है। हालांकि, पीठ ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया कि वह मुकदमे की कार्यवाही को दो साल के भीतर पूरा करे। कोर्ट ने कहा कि यदि इस अवधि में याचिकाकर्ता की कोई गलती न होने पर मुकदमा पूरा नहीं होता है, तो वह जमानत के लिए दोबारा याचिका दायर करने को स्वतंत्र होगा।

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